Friday, 10 April

भोपाल । प्रदेश की राजधानी में प्रख्यात Top-n-Town की एक आइसक्रीम अमानक श्रेणी की पाई गई है। इसके कारण न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अधिकारी भोपाल द्वारा आइसक्रीम को बनाने वाली कंपनी रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड (टॅप-एन-टॉउन) भोपाल के विरूद्ध 3 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य पदार्थों में अवमानक श्रेणी से तात्पर्य, खाद्य पदार्थ में विषाक्तता (स्वास्थ्य के लिए हानिकारक), उत्पादन की गलत प्रक्रिया, मिलावट अथवा गलत लेबलिंग, घटिया गुणवत्ता अथवा दूषित पदार्थ आते हैं।

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल द्वारा प्रेस को जारी सूचना पत्र क्रमांक क्रमांक/243/113 के माध्यम से बताया गया है कि, केन्द्रीय खाद्य अधिकारी, मुम्बई श्रीमती रूपाली डोलस द्वारा रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड टॉप-एन-टॉउन भोपाल से चॉकलेट फ़ज ब्राउनी का नमूना लिया गया जो अवमानक श्रेणी का पाये जाने से न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अधिकारी भोपाल श्री हरेन्द्र नारायन द्वारा आदेश 19 फरवरी 2024 पारित करते हुए रामानी आईस्क्रीम कम्पनी लिमिटेड (टॉप-एन-टॉउन) भोपाल के विरूद्ध राशि रूपये 3 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। 

इसके अलावा अन्य 43 प्रकरणों में भी नमूने अमानक, मिथ्याछाप, बगैर खाद्य पंजीयन के खाद्य सामग्री का व्यवसाय किये जाने अस्वास्यकर परिस्थिति में व्यवसाय किये जाना पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। 

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