Friday, 10 April

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जल्द ही इस मामले में सुनवाई को तैयार हो गया है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी. इस मांग के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि CJI से उनको सूचना मिली है कि मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है। 

कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC  को नियुक्त करने से रोकने की मांग की थी. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है. इस याचिका में अपनी पसंद के सेवारत नौकरशाहों को CEC और EC के रूप में नियुक्त करने की केंद्र की वर्तमान प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं.

बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति (CEC-EC Appointment)का मामला इसी महीने की 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) पहुंचा था. कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई थी. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई थी. मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.

Share.
Exit mobile version