भोपाल। राजधानी भोपाल में प्री-मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम (BMC) स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। बारिश के शुरुआती दौर में ही शहर के कई इलाकों से जलजमाव और मच्छरों के पनपने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए भोपाल नगर निगम ने नए और कड़े नियम (Bhopal Nagar Nigam New Rules) लागू कर दिए हैं।
नए आदेश के मुताबिक, यदि शहर में किसी भी खाली प्लॉट, निर्माणाधीन बिल्डिंग या व्यावसायिक परिसर के बेसमेंट में पानी जमा मिला या मलेरिया का लार्वा पाया गया, तो भूखंड मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए निगम ने सभी 21 ज़ोनों में विशेष वार्ड-वाइज चेकिंग टीमें तैनात कर दी हैं।
लापरवाही पर लगेगा ₹500 से लेकर ₹5000 तक का जुर्माना
नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जुर्माने की राशि गंदगी और लापरवाही के स्तर के आधार पर तय की गई है:
- घरेलू परिसर/आवासीय मकान: यदि घर के कूलर, गमलों या छतों पर जमा पानी में लार्वा मिलता है, तो ₹500 का स्पॉट फाइन किया जाएगा।
- खाली पड़े प्लॉट (Vacant Plots): जलजमाव और कचरा मिलने पर प्लॉट मालिक को नोटिस देने के साथ ₹1,000 से ₹2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- व्यावसायिक बेसमेंट और निर्माणाधीन साइट्स: मॉल, कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी जमा रहने पर ₹5,000 तक का भारी जुर्माना और बार-बार लापरवाही पर काम रोकने (सीलिंग) की कार्रवाई की जाएगी।
बीएमसी का नया वार्ड-वाइज चेकिंग शेड्यूल
मच्छरों के खात्मे और फॉगिंग को प्रभावी बनाने के लिए भोपाल नगर निगम ने सप्ताह के दिनों के हिसाब से सभी वार्डों में सघन जांच अभियान का शेड्यूल तैयार किया है।
सोमवार और मंगलवार – ज़ोन 1 से 5: ओल्ड सिटी, पीर गेट, शाहजहाँनाबाद, टीटी नगर, और न्यू मार्केट के आस-पास का क्षेत्र।
बुधवार – ज़ोन 6 से 10: एमपी नगर, गोविंदपुरा, अशोका गार्डन, आनंद नगर और अवधपुरी क्षेत्र।
गुरुवार – ज़ोन 11 से 15: अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, चूना भट्टी, गुलमोहर और मिसरोद।
शुक्रवार – ज़ोन 16 से 19: कोलार रोड, ललिता नगर, कटारा हिल्स और अयोध्या बायपास के विकसित इलाके।
शनिवार – ज़ोन 20 और 21: बैरागढ़ (संत हिरदाराम नगर), गांधीनगर और एयरपोर्ट रोड के आस-पास के वार्ड।
प्लॉट मालिकों को नगर निगम की अंतिम चेतावनी
बीएमसी कमिश्नर के निर्देशानुसार, शहर के ऐसे सभी भूखंड मालिक जिन्होंने अपने प्लॉट खाली छोड़ रखे हैं और वहां बाउंड्री वॉल न होने के कारण बारिश का पानी जमा हो रहा है, उन्हें तुरंत सफाई करानी होगी। यदि कोई मालिक निगम के नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो नगर निगम खुद उस प्लॉट की सफाई करवाकर उसका पूरा खर्च (लेबर और मशीनरी कॉस्ट) संबंधित मालिक के संपत्ति कर (Property Tax) में जोड़ देगा।
नागरिक यहाँ कर सकते हैं शिकायत
यदि आपके घर के आस-पास किसी खाली प्लॉट या बेसमेंट में हफ्तों से पानी जमा है और बार-बार कहने पर भी भूखंड मालिक सफाई नहीं करा रहा है, तो आप बीएमसी के केंद्रीय कंट्रोल रूम नंबर 0755-2540220 या सीएम हेल्पलाइन 181 पर इसकी सीधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम की टीम 24 घंटे के भीतर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी।
