Monday, 6 July

Toll Tax 10 Second delay Rule: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे से जरूर रूबरू हुए होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार होने पर वाहन चालक बिना टोल दिए आगे जा सकता है। अब इस दावे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

NHAI ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर बताया है कि नेशनल हाईवेज फी रूल्स, 2008 में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जिसके तहत 10 सेकंड से अधिक इंतजार करने पर टोल टैक्स माफ हो जाता हो। प्राधिकरण ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है तथा लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

10 सेकंड का नियम आखिर है क्या?

भ्रम की सबसे बड़ी वजह यह है कि 10 सेकंड का उल्लेख NHAI के परिचालन दिशानिर्देशों में मिलता है। इनका उद्देश्य टोल प्लाजा पर प्रति वाहन सेवा समय कम रखना और ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 10 सेकंड से अधिक प्रतीक्षा होने पर हर वाहन चालक स्वतः टोल देने से मुक्त हो जाता है।

किन वाहनों को मिलती है टोल में छूट?

टोल शुल्क से छूट केवल उन्हीं श्रेणियों को मिलती है जिनका प्रावधान नियमों में किया गया है। इनमें संवैधानिक पदों पर आसीन कुछ व्यक्तियों के अधिकृत वाहन, सैन्य वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा अन्य निर्धारित आपातकालीन सेवा वाहन शामिल हैं। पात्र श्रेणियों की सूची संबंधित टोल प्लाजा पर प्रदर्शित की जाती है, जहां वाहन चालक आधिकारिक जानकारी देख सकते हैं।

वायरल पोस्ट के आधार पर बहस पड़ सकती है भारी

NHAI ने कहा है कि बिना सत्यापन के सोशल मीडिया पर प्रसारित दावों पर भरोसा करना उचित नहीं है। यदि कोई चालक केवल वायरल पोस्ट का हवाला देकर टोल देने से इनकार करता है, तो इससे टोल कर्मियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे मामलों में नियमों का पालन करना और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेना ही सही तरीका है।

यात्रा से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी नियम को सही मानने से पहले NHAI या संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें।
  • FASTag हमेशा सक्रिय रखें और उसमें पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, ताकि टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी न हो।
  • किसी भी भ्रमित करने वाले दावे के आधार पर टोल कर्मचारियों से विवाद करने से बचें और केवल अधिकृत नियमों का पालन करें।
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