बुधवार, 1 जुलाई

चंडीगढ़.
पंजाब सरकार को 26 नवंबर तक धान उठाने का आदेश दिया गया है। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों का धान समय पर उठाया जाए और उन्हें उचित मूल्य मिले। अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से उठान को लेकर खरीद एजेंसियों को पत्र भेजा गया है उच्च न्यायालय की सख्ती के चलते राज्य सरकार ने धान उठाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करें।

किसानों ने पहले ही चिंता व्यक्त की थी कि यदि धान समय पर नहीं उठाया गया, तो उनकी फसल खराब हो सकती है। उच्च न्यायालय के आदेश से किसानों में उम्मीद जगी है कि उनकी फसल को सुरक्षित रूप से उठाया जाएगा। यह स्थिति पंजाब में कृषि प्रबंधन और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


Source : Agency

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