भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंर्तगत आने वाले MPRRDA यानी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की संपत्ति हाई कोर्ट के आदेश पर कुर्क होगी। कोर्ट ने 1 करोड़ 1 लाख 28 हजार 804 रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
MPRRDA ने ठेकेदार का पेमेंट रोका था, इस पर ठेकेदार ने MPRRDA के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया था। कोर्ट ने 13 मार्च 2024 तक संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था। आदेश क्रमांक 1282 /23/02/24 के तहत कुर्की होगी। MPRRDA 3 बार केस हार चुका है