मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के लिए जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ केवल तब मिलेगा जब पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। इसके बाद यह लाभ अगले महीने से देय होगा।
काफी समय से कई पेंशनभोगियों के बीच यह धारणा थी कि 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जैसे ही वे 80वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, उन्हें अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। वित्त विभाग ने इस व्याख्या को सही नहीं माना और पुराने नियमों का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है।
वित्त विभाग ने 2009 के परिपत्र का दिया हवाला
विभाग के अनुसार, वर्ष 2009 में जारी मूल परिपत्र में पहले से यह व्यवस्था निर्धारित है कि अतिरिक्त पेंशन उस माह के बाद से देय होगी, जिसमें पेंशनर निर्धारित आयु सीमा पूरी करता है।
इसका मतलब यह है कि यदि किसी पेंशनर की 80 वर्ष की आयु किसी महीने में पूरी होती है, तो 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का भुगतान अगले महीने से शुरू होगा।
85 साल पूरे होने पर मिलेगा 30% अतिरिक्त लाभ
वित्त विभाग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यही नियम 85 वर्ष की आयु पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगा।
80 वर्ष पूर्ण होने पर – 20% अतिरिक्त पेंशन
85 वर्ष पूर्ण होने पर – 30% अतिरिक्त पेंशन
दोनों ही मामलों में अतिरिक्त राशि संबंधित आयु पूरी होने के बाद अगले माह से देय होगी।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लेख
आदेश में न्यायालयों के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है। जानकारी के अनुसार, इंदौर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को सरकार की इस व्याख्या को सही माना था।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ग्वालियर से जुड़े एक मामले में 21 जुलाई 2025 को अंतरिम आदेश जारी किया था। इन न्यायिक घटनाक्रमों के बाद सरकार ने अब नियमों की स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है।
पेंशनभोगियों पर क्या होगा असर?
इस स्पष्टीकरण के बाद प्रदेश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए यह स्पष्ट हो गया है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80वें या 85वें वर्ष में प्रवेश करने पर नहीं, बल्कि संबंधित आयु पूरी होने के बाद मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से भविष्य में अतिरिक्त पेंशन की पात्रता और भुगतान तिथि को लेकर होने वाले विवादों और भ्रम की संभावना कम होगी।
आसान उदाहरण से समझें
मान लीजिए किसी पेंशनर का जन्मदिन 15 अगस्त को है और वह 15 अगस्त 2026 को 80 वर्ष पूरे करता है। ऐसी स्थिति में उसे 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन सितंबर 2026 से मिलेगी, अगस्त से नहीं।

