भोपाल। मप्र शासन के पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तत्कालीन जिला सहकारी बैंक पन्ना के अध्यक्ष संजय नगायच के जिला न्यायालय पन्ना में दर्ज मानहानि अपराधिक प्रकरण के स्टे को हटा बिसेन की याचिका खारिज कर दी है।
हाई कोर्ट ने कहा किसी जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक अपमान और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के गंभीर आरोप को नजरअंदाज नही किया जा सकता।
सहकारिता मंत्री रहते हुए गौरी शंकर बिसेन ने पन्ना सहकारी बैंक अध्यक्ष संजय नगायच को जाति सूचक “पंडित तू चोर, बैंक अध्यक्ष चोर” है बोल भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पन्ना बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कराया था।
उस समय सुप्रीम कोर्ट के आए ऐतिहासिक फैसले ने संजय नगायच पर बिसेन के लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्लीन चिट देते हुए किया था बहाल और मप्र सरकार पर ₹1 लाख की कास्ट लगाई थी । पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन पर एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर की फास्ट्रेक कोर्ट में धारा 500 के तहत चलेगा केस 2 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है।