सीमा शुल्क के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि वह 14 अप्रैल को दोहा से आई थी, जबकि उसे 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इस अवधि के दौरान वह अस्पताल में थी, क्योंकि अधिकारी ऑपरेशन कर उसके पेट से कैप्सूल निकालने की कोशिश कर रहे थे।
अधिकारी ने कहा, ग्रीन चैनल पार करने के बाद उसे रोका गया और वह अंतर्राष्ट्रीय आगमन हॉल के निकास द्वार की ओर बढ़ रही थी। उसके सामान की पूरी जांच करने पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, मगर चिकित्सा जांच में उसके शरीर के अंदर कुछ सामग्री होने का पता चला।
अधिकारी ने कहा कि एक चिकित्सा प्रक्रिया से 126 कैप्सूल बरामद हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल 887 ग्राम सफेद रंग का पदार्थ बरामद हुआ। यह हेरोइन थी, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 6.65 करोड़ रुपये है।
अधिकारी ने कहा, यह स्पष्ट था कि इस यात्री ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, धारा 23 और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध किया। इसलिए उसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (बी) के तहत गिरफ्तार किया गया। कैप्सूल के रूप में सफेद पदार्थ प्रथम दृष्टया हेरोइन थी, इसलिए उस पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 43 (ए) भी लगाई गई।
मामले में आगे की जांच की जा रही है।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम