नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की यूनिट बनाने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फैक्ट चेक यूनिट को 20 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत अधिसूचित किया था।
सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी खबरों की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।