नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नसीहत देते हुए कहा है कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कार्रवाई ना की जाए। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रीयल एस्टेट ग्रुप M3M के डायरेक्टरों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने ईडी को लेकर यह बड़ी बात कही है।
बता दें कि रियल एस्टेट कंपनी के दो डायरेक्टरों पंकज और बसंत बंसल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसी दिन उन्हें एक दूसरे केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की। उन्होंने कहा कि यह भी कहा कि इस गिरफ्तारी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को भी किनारे कर दिया गया।