नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र में कक्षा एक में बच्चे की उम्र छह साल से कम न हो। इस संबंध में आज शाम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का पत्र सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है।
मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पत्र संख्या 9-2/20-आईएस-3 दिनांक 31.03.2021 उसके बाद डी.ओ. दिनांक 09.02.2023 का समसंख्यक पत्र (प्रतियाँ संलग्न) जिसमें सभी राज्यों में शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) में निहित प्रावधान के अनुसार प्रवेश की आयु को संरेखित करने का अनुरोध किया गया था। अधिनियम, 2009, 6+ वर्ष। बडी खबं की उम्र में ग्रेड- I में प्रवेश सुनिश्चित करें।
सत्र 2024-25 जल्द ही शुरू होने वाला है जब नए प्रवेश होंगे। यह उम्मीद की जाती है कि आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अब ग्रेड-1 में प्रवेश के लिए आयु 6+ कर दी गई है।
मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देखें, अनुपालन सुनिश्चित करें और 20.02.2024 तक इसकी कार्यान्वयन स्थिति साझा करें।

