भोपाल। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्रित सेवा भर्ती नियम ” मध्यप्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती एवं पदोन्नति नियम वर्ष 2016″ में दिनांक 20 दिसंबर 2022 को किए गए संशोधन द्वारा उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसी के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा प्राचार्य हाई स्कूल को उच्च पद का प्रभार सौंपा गया है।
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