भोपाल। पूर्व आइएएस अधिकारी वेदप्रकाश शर्मा (2009 बैच) के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। नरसिंहपुर में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर एक व्यक्ति को नियमविरुद्ध तरीके से शस्त्र लाइसेंस जारी किया था।शर्मा हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं।
इस मामले की शिकायत करेली (नरसिंहपुर) के आरटीआइ कार्यकर्ता रमाकांत कौरव ने दिसंबर 2021 में एसपी लोकायुक्त पुलिस जबलपुर को की थी। जांच के बाद पुलिस ने उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
आरटीआइ कार्यकर्ता ने शिकायत में बताया था कि शर्मा ने बिहार के बेंगूसराय के रहने वाले रौनक कुमार को आवेदन दिनांक 16 अगस्त 2021 के 20 दिन में लाइसेंस जारी कर दिया था।
लोकायुक्त पुलिस की जांच में सामने आया कि लाइसेंस जारी करने के लिए शर्मा ने रौनक के फर्जी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और वोटर आइडी बनावाए। इन्हीं के आधार पर नरसिंहपुर से स्थानांतरित होने के बावजूद भी पद का दुरुपयोग करते हुए वेदप्रकाश शर्मा ने पांच सितंबर 2021 (रविवार) को लाइसेंस जारी किया। इस तरह के अपराध में तीन से सात वर्ष तक की सजा का प्रविधान है।