भोपाल। टेंडर हासिल करने के लिए रिश्वत के मामले में बंसल ग्रुप के डॉयरेक्टर समेत आठ आरोपियों की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। सीबीआई की विशेष कोर्ट में बंसल ग्रुप के डायरेक्टर अनिल बंसल समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत निरस्त कर दी।
बता दें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दो अधिकारियों, निजी कंपनी के दो निदेशकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के ठिकानों पर मारे गए छापे और 20 लाख रुपए घूस की रकम मिलाकर सीबीआई ने एक करोड़ दस लाख रुपए जब्त किए हैं। सीबीआई ने एनएचएआई के नागपुर में पदस्थ महाप्रबंधक अरविंद काले, हरदा में पदस्थ उप महाप्रबंधक बृजेश कुमार साहू, भोपाल स्थित बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक अनिल बंसल व कुणाल बंसल और बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी सी कृष्णा और छतर सिंह को गिरफ्तार किया था।