बड़वानी
कलेक्टर डाॅ. राहुल फटिंग केे निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आम उपभोक्ताओं, खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं छात्र-छात्राओं को खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के प्रति जागरुक करने, मिलावट जांचने के प्राथमिक परीक्षण का प्रशिक्षण देने, खाद्य कारबारकर्ताओं को अधिनियम/नियम/विनियम के प्रावधानों की जानकारी देने एवं खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों की शुद्धता की तत्काल प्राथमिक जाँचकर मिलावट से मुक्ति अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला जिलें में 14 मार्च 3 को राजपुर, 15 मार्च को सेंधवा, 16 मार्च को पानसेमल, तथा 17 मार्च को बडवानी अनुभाग में भ्रमण पर रहेंगी। तथा दूध एवं दुग्ध उत्पाद खाद्य पदार्थों की जाँच मौके पर ही की जावेगी तथा कोई भी उपभोक्ता/खाद्य कारोंबारकर्ता न्यूनतम 10 रूपये के शुल्क पर अपने खाद्य पदार्थों की जाँच मौके पर ही करवा सकेगें। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी भ्रमण पर रहेगें।
: