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News » उत्तर प्रदेश » Allahabad High Court Makes Strong Comment on Long-Term Abstinence from Sexual Relations with Spouse

उत्तर प्रदेशUttar Pradeshउत्तरप्रदेश

शादी के बाद साथी को यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना क्रूरता- हाई कोर्ट

प्रयागराज हाई कोर्ट ने जीवनसाथी से लंबे समय तक यौन संबंध न बनाने पर टिप्पणी की, बताया मानसिक क्रूरता है। इसी आधार पर कोर्ट ने वाराणसी दंपत्ति के तलाक की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने बताया कि दोनों की शादी टूट चुकी है और वैवाहिक बंधन का कोई सम्मान नहीं था।

Nishpaksh Mat Team
Last updated: 26/05/2023 at 11:57 अपराह्न
Nishpaksh Mat Team
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Highlights
  • प्रयागराज हाई कोर्ट ने यौन संबंध न बनाने पर टिप्पणी की, और इसे मानसिक क्रूरता बताया।
  • कोर्ट ने वाराणसी दंपत्ति के तलाक की अनुमति देने का फैसला किया।
  • याचिकाकर्ता ने दावा किया कि शादी टूट चुकी है और वैवाहिक बंधन का कोई सम्मान नहीं था।

प्रयागराज जीवनसाथी से लंबे समय तक यौन संबंध न बनाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जीवन साथी के साथ लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है. कोर्ट ने इसी आधार पर वाराणसी के दंपत्ति के विवाह विच्छेद (तलाक) की अनुमति दे दी है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार चतुर्थ की खंडपीठ ने वाराणसी के रविंद्र प्रताप यादव की अपील को स्वीकार करते हुए दिया है. परिवारिक न्यायालय ने याची की विवाह विच्छेद (तलाक) की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे अपील में चुनौती दी गई थी.

याचिकाकर्ता रविंद्र प्रताप यादव का विवाह 1979 में हुआ था. शादी के कुछ समय के बाद उसकी पत्नी का व्यवहार बदल गया. उसने पत्नी के रूप में रहने से इंकार कर दिया था. आग्रह के बावजूद पति से दूर ही रही और आपसी संबध नहीं बने,

जबकि दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे. कुछ दिन बाद पत्नी मायके चली गई.

पति ने उसे घर चलने के लिए कहा तो वह मानी नहीं. 1994 में गांव में पंचायत कर 22 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के बाद आपसी तलाक हो गया. पत्नी ने बाद में दूसरी शादी कर ली. पति ने तलाक देने की अदालत में अर्जी दी, लेकिन वह अदालत गई ही नहीं. परिवारिक न्यायालय ने पति की तलाक अर्जी को खारिज कर दिया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद लंबे समय तक पति-पत्नी अलग रहते थे, पत्नी के लिए वैवाहिक बंधन का कोई सम्मान नहीं था, उसने अपने दायित्वों का निर्वहन करने से इंकार कर दिया, इससे यह साबित हो गया कि दोनों की शादी टूट चुकी है.

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TAGGED: Allahabad High Court, Appeal, Divorce, Long-Term Abstinence, Marriage Dissolution, Mental Cruelty, Ravindra Pratap Yadav, Sexual Relations, Talaq, Varanasi, अपील, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, तलाक, मानसिक क्रूरता, यौन संबंध, रवींद्र प्रताप यादव, लंबे समय तक संयम, वाराणसी, विवाह विच्छेद
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