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Madhya Pradesh

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को आजीवन कारावास

Nishpaksh Mat Team
Last updated: 15/02/2023 at 8:09 PM
Nishpaksh Mat Team
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इंदौर ।   नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दुष्कर्मी ने अपना कृत्य छुपाने के लिए अपनी ही पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसके कहने पर ही उसने यह कृत्य किया है। कोर्ट ने पीड़‍िता कोतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है वारदात दो वर्ष पुरानी है। 25 फरवरी 2021 को पीड़िता की मां ने एरोड्रम पुलिस थाने पर आरोपित राजेश डावर निवासी जिला धार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा कि आरोपित उसका गुरू भाई है। इस वजह से उसका उसके घर पर आना-जाना था। 14 फरवरी 2021 को आरोपित घर आया और उसकी नाबालिग बेटी को यह कहते हुए अपने गांव ले गया कि कुछ दिन में आ जाएगी। 25 फरवरी को वह उसे वापस ले आया। उसके जाने के बाद पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि आरोपित के घर जाने के कुछ दिन बाद ही जब घर पर कोई नहीं था आरोपित ने उसे टापरे पर बुलाया और दरवाजा बंद कर गलत काम किया। उसने उसे धमकी दी थी कि किसी को बताया तो गला काट दूंगा। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376 (3), 376 (2) (च), 506 और पाक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जिला अभियोजन मिडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी राजेश डावर को आजीवन कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। न्यायालय में पीडिता को प्रतिकर राशि के रूप में पीड़िता को दो लाख रुपये पृथक से दिलवाए जाने का आदेश भी दिया है।



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